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जाली नोट तस्करों को मिला 4 साल का कठोर कारावास

जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले चार अभियुक्तों को चार साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जाली नोट तस्करों को कारावास, Fake note smugglers imprisonment
जाली नोट तस्करों को कारावास

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Published : Jan 14, 2020, 10:12 PM IST

जयपुर. जाली नोटों की तस्करी करने वाले चार अभियुक्तों को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को चार साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं दो अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

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सजा पाने वाले अभियुक्तों में अर्जुन हरिजन, युवराज सिंह, अर्जुन और रईसा शामिल हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि भीलवाड़ा पुलिस को 21 मई 2011 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चार जाली नोट तस्कर राजेन्द्र मार्ग से गुजरने वाले हैं. इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर मोटरसाईकिल पर जाते चारों अभियुक्तों को पकड़ा. पुलिस को तलाशी में चारों अभियुक्तों के कब्जे से कुल दो हजार नौ सो रुपए के जाली नोट बरामद हुए. इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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