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जयपुर: पैसे लेकर राशन संबंधित फर्जी शिकायत कर रहा था ई-मित्र संचालक, एसडीओ ने लगाया 5 हजार का जुर्माना - Incident Commander Laxmi Kant Katara

जयपुर में एक ई मित्र संचालक का फर्जीवाड़ा सामने आया है. ई मित्र संंचालक लोगों से पैसे लेकर राशन संबधित शिकायतें उच्च स्तर पर कर रहा था. जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद उपखंड अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर लक्ष्मी कांत कटारा की टीम ने मौके पर पहुंच कर ई मित्र संचालक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही संचालक के लाइसेंस को भी 15 दिन के लिए निलंबित किया है.

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फर्जी ई मित्र संचालक पर लगा 5 हजार रुपए का जुर्माना

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Published : May 9, 2020, 10:40 PM IST

जयपुर. आवेदकों से पैसे लेकर राशन संबंधी 300 से भी अधिक फर्जी शिकायत करने का दोषी आमेर के ई मित्र संचालक का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है. साथ ही ई मित्र संचालक पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जिला प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की.

आमेर उपखंड अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी नाई की थड़ी आमेर में संचालित एक ई मित्र केंद्र के बारे में काफी शिकायतें मिल रही थी. वहां सीधे-सीधे लोगों से पैसे लेकर राशन संबंधित शिकायतें उच्च स्तर पर विभिन्न मंचों पर की जा रही थी.

इस तरह की जानकारी पर उपखंड अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर लक्ष्मी कांत कटारा, तहसीलदार जगदीश आशिया, नायब तहसीलदार महेश ओला की टीम ई मित्र पर पहुंची. जांच में संचालन करने वाले असलम खान ने रुपये का शिकायत दर्ज करने की बात स्वीकारी और करीब 300 से अधिक शिकायतें बिना शिकायतकर्ता की पहचान के राशन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज के किए जाने की बात सामने आई.

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बता दें कि ये ई-मित्र संचालनकर्ता घर से ही अपना ई-मित्र केंद्र चला रहा था. मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर ई-मित्र केंद्र संचालक पर ₹5 हजार का जुर्माना लगाया और 15 दिन के लिए ई-मित्र का लाइसेंस निलंबित किया है. ई मित्र संचालक के दोबारा ऐसा किए जाने पर 50 हजार का जुर्माना और 30 दिन तक लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है.

कटारा ने कहा कि अगर किसी भी आम जन को राशन संबंधित कोई भी समस्या है तो उपखंड अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम के नंबर 0141- 253 0180 पर या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए. शिकायत के लिए किसी भी ई मित्र संचालक या अन्य को कोई भुगतान नहीं करें.

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