जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राईवर फायरमैन भर्ती 2015 के सिम्युलेटर टेस्ट के लिए पूर्व सैनिकों को शामिल नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक और नगर पालिका सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है. इसके लिए अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन भी रखा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मनोज कुमार की याचिका पर दिए.
ड्राइवर फायरमैन भर्ती 2015ः पूर्व सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक और नगर पालिका सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है. दरअसल ये मामला ड्राईवर फायरमैन भर्ती 2015 में पूर्व सैनिकों को शामिल नहीं करने को लेकर है, जिन्हें सिम्युलेटर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया.
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि स्वायत्त शासन विभाग ने 30 दिसंबर 2015 को ड्राईवर फायरमैन के 178 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें से 22 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे. विभाग की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में पूर्व सैनिकों को उत्तीर्ण किया गया, लेकिन उन्हें सिम्युलेटर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.