जयपुर.रिश्वत के बदले अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा ने एसीबी की ओर से तय अवधि में अधूरा आरोप पत्र पेश करने के आधार पर डिफाल्ट जमानत मांगी है. एसीबी कोर्ट मामले में शुक्रवार को फैसला देगी.
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आरोपी की ओर से अधिवक्ता संदीप लुहाडिया ने अदालत को बताया कि गत 7 मई को एसीबी की ओर से मामले में पेश आरोप पत्र के साथ अभियोजन स्वीकृति पेश नहीं की गई थी. एसीबी की ओर से अदालत को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अलग से पेश करने की जानकारी दी गई थी. वहीं, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए पीड़िता के बयानों के बाद नई जमानत याचिका पेश करने की छूट दी थी.