राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

प्रवर्तन निरीक्षक को 2 साल की कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना

एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने राशन डीलर के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने और नया गेहूं आवंटित कराने के बदले रिश्वत लेने वाले प्रवर्तन निरीक्षक को 2 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

प्रवर्तन निरीक्षक को कारावास, Enforcement Inspector imprisonment

By

Published : Sep 26, 2019, 10:27 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने राशन डीलर के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने और नया गेहूं आवंटित कराने के बदले रिश्वत लेने वाले रसद विभाग, नीमका थाना के प्रवर्तन निरीक्षक जोगेन्दर सिंह धानका के मामले में अपना आदेश सुनाया है. बता दें कि एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने प्रवर्तन निरीक्षक जोगेन्दर सिंह धानका को 2 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि राशन डीलर रामली लाल गुप्ता ने एसीबी में 15 फरवरी 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराई की. अदालत को बताया गया कि उसे नंवबर 2004 में बीपीएल वर्ग को वितरण के लिए गेहूं आवंटित किया गया.

पढे़ं- अहम फैसले : पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर लगेगा 'मंत्री दरबार', सभी जिलों में खुलेंगे सेना भर्ती के निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर

अभियुक्त ने संबंधित रजिस्टर में हस्ताक्षर करने और नया स्टॉक जारी कराने के नाम पर रिश्वत मांगी. इस पर एसीबी ने 17 फरवरी 2005 को अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वहीं, इस मामले में एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने प्रवर्तन निरीक्षक जोगेन्दर सिंह धानका को 2 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details