राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र और चारागाह भूमि से हटाएं जाएं अतिक्रमण : हाईकोर्ट - बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र

राजस्थान हाईकोर्ट ने घनश्याम चौधरी और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों से दो महीने में अतिक्रमण हटाया जाए.

filler area and pasture land of Bisalpur dam  Bisalpur dam  rajasthan high court directive  rajasthan high news  jaipur latest news  जयपुर लेटेस्ट न्यूज  राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज  बीसलपुर बांध  बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र
राजस्थान हाईकोर्ट

By

Published : Mar 4, 2021, 3:46 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने टोडारायसिंह के भांसू ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि और बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र से दो महीने में अतिक्रमण (Encroachment) हटाने का निर्देश दिया है. वहीं याचिकाकर्ता को इस संबंध में जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन देने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश घनश्याम चौधरी और अन्य की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि भांसू गांव में प्रभावशाली लोगों ने चारागाह भूमि और बीसलपुर के भराव क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है. इससे ग्रामीणों के मवेशियों के लिए चरने की समस्या हो गई है और डूब क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है. अतिक्रमण के संबंध में उन्होंने पूर्व में उपखंड अधिकारी टोडारायसिंह सहित अन्य अफसरों को प्रतिवेदन भी दिया था, लेकिन स्थानीय अफसरों ने अतिक्रमण नहीं हटवाए.

यह भी पढ़ें:चित्तौड़गढ़: घर में आग लगने से 3 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत

इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जिला स्तर पर गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस बारे में अभ्यावेदन दे. साथ ही कमेटी दो महीने में इस पर अमल करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details