जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती- 2018 के मामले में आवदेन की अंतिम तिथि तक पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए योग्य मानने की शर्त को सही ठहराते हुए मामले में दखल से इंकार कर दिया है. साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुमन जाट और अन्य की याचिका पर दिए. याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि को याचिकाकर्ता एएनएम अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थे. लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय उन्होंने तय पात्रता हासिल कर ली थी. इसलिए उन्हें भी भर्ती के लिए पात्र माना जाए.