जयपुर.गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में गठित की गई 17 नई नगर पालिकाओं के चुनाव 2021 में ही होने हैं. ऐसे में इन नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से धौलपुर, दौसा, सिरोही, भरतपुर, जयपुर, बारां, करौली, अलवर, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है.
नवगठित 17 नगर पालिकाओं में 2021 में ही होंगे चुनाव, वार्ड परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी
गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में गठित की गई 17 नई नगर पालिकाओं के चुनाव 2021 में ही होने हैं. ऐसे में इन नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 12 जिलों के प्रशासन को 17 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन के काम में लगा दिया है. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 और 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 17 नवगठित नगरीय निकायों में वार्डों की कुल संख्या का निर्धारण किया गया है.
नगर पालिका | जिला | प्रस्तावित वार्ड | जनसंख्या |
बसेड़ी | धौलपुर | 25 | 22872 |
सरमथुरा | धौलपुर | 25 | 21110 |
मंडावरी | दौसा | 20 | 10798 |
जावाल | सिरोही | 20 | 10293 |
सीकरी | भरतपुर | 25 | 17148 |
उच्चैन | भरतपुर | 25 | 22445 |
बस्सी | जयपुर | 35 | 26029 |
पावटा-प्रागपुरा | जयपुर | 35 | 33031 |
अटरू | बारां | 25 | 24691 |
सपोटरा | करौली | 20 | 11202 |
बानसूर | अलवर | 35 | 27354 |
रामगढ़ | अलवर | 35 | 33194 |
लक्ष्मणगढ़ | अलवर | 35 | 26103 |
भोपालगढ़ | जोधपुर | 25 | 21895 |
सुल्तानपुर | कोटा | 25 | 24273 |
बामनवास | सवाई माधोपुर | 20 | 13397 |
लालगढ़-जाटान | श्रीगंगानगर | 25 | 16629 |
इन नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द आयोजित किए जाने हैं. ऐसे में प्रत्येक वार्ड का परिसीमन प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है. निर्धारित वार्डों का जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं का वार्ड परिसीमन करना है. परिसीमांकन के दौरान नगर पालिकाओं के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना और उसके बाद वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन करना, वार्ड प्रस्ताव पर दावे और आपत्तियों का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना और वार्डों को अंतिम कर राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, जिसके संबंध में अनुदेश भी जारी किया गया है.
- वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना और प्रकाशन- 15 दिन- 15 अप्रैल से 29 अप्रैल
- परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियां प्राप्त करना- 7 दिन- 30 अप्रैल से 6 मई
- वार्ड गठन प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावे आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना- 4 दिन- 7 मई से 10 मई
- राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन- 5 दिन- 11 मई से 15 मई
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि वार्डों का परिसीमांकन और पुनर्गठन करते समय संबंधित नियमों और पूर्व में जारी आदेशों का अध्ययन कर उन्हीं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.