जयपुर.पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के पंचायत, जिला परिषद और नगरपालिका को लेकर जारी किए गए सभी नोटिफिकेशन को वैध करार दिया है. ऐसे में अब राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव करवाए जाएंगे. प्रदेश में नई पंचायतों के अनुरूप ही अप्रैल महीने तक चुनाव होंगे.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का का निर्णय साफ तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं और यह लोकतंत्र की जीत है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आए निर्देशों के बाद राजस्थान में जल्द ही पंचायत के चुनाव होंगे. उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार ने पंचायतों के निर्माण को लेकर और पंचायत समितियों के निर्माण को लेकर जारी किए थे, उन्हें वैध मान लिया गया है. उसी के अनुसार अब प्रदेश में चुनाव होंगे.