जयपुर.वक्फ बोर्ड चुनाव के अधिकारी होने के नाते जयपुर जिला कलेक्टर ने एक शेड्यूल जारी किया है. इस शेड्यूल में यह कहा गया है कि 7 दिन में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के दावे पेश किए जा सकते हैं.
ये दावे वक्फ अधिनियम 1965 और केंद्रीय अधिनियम संख्या 46 के मुताबिक चुनाव कराने के लिए होंगे. 7 दिनों में यह तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी. इस प्रक्रिया के बाद में वक्फ बोर्ड के अलग-अलग कैटेगरी के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे और आखिर में सभी सदस्य मिलकर राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे.