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दागी नेताओं पर सियासी दलों को SC के निर्देश का EC ने किया स्वागत, CEC सुनील अरोड़ा ने बताया 'लैंडमार्क' फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों से पूछा है, कि प्रत्याशियों के चयन का आधार क्या है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्वागत किया है.

दागी नेता पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश, SC decision on tainted leaders
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निर्वाचन आयोग ने किया स्वागत

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Published : Feb 15, 2020, 4:22 PM IST

Updated : Feb 15, 2020, 6:30 PM IST

जयपुर. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों से पूछा है, कि प्रत्याशियों के चयन का आधार क्या है और दागी नेताओं को टिकट देने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है. साथ ही पूछा है, कि चुनाव में दागी क्यों उतारें, बेदाग नेताओं को टिकट क्यों नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निर्वाचन आयोग ने किया स्वागत

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है, कि जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशियों के चयन का आधार पूछा है और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सराहनीय है. अगर राजनीतिक पार्टियों में साफ छवि वाले नेता आते हैं तो चुनाव भी शांतिपूर्ण होगा और देश को बेहतर राजनेता भी मिल सकेंगे.

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दरअसल राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या पर लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है, कि चुनाव के दौरान मीडिया, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर जनता को बताएं, कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाला उम्मीदवार क्यों बनाया. साथ ही प्रत्याशियों के चयन का आधार भी किस तरह किया गया. इसकी भी जानकारी दें.

Last Updated : Feb 15, 2020, 6:30 PM IST

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