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विधानसभा उपचुनाव 2021 : निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 2 घंटे बढ़ाया समय...कोरोना के मद्देनजर लिया फैसला

विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना के मद्देनजर मतदान के लिए दो घंटे का समय बढ़ाया है. राजसमंद, चूरू और भीलवाड़ा जिलों में अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो सकेगा.

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विधानसभा उपचुनाव 2021

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Published : Mar 19, 2021, 6:32 PM IST

जयपुर.मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदेश के तीन जिलों चूरू, राजसमंद और भीलवाड़ा में होने वाले उपचुनाव के समय में दो घंटे की बढ़ोतरी की है.

उन्होंने बताया कि तीनों जिलों में आगामी 17 अप्रैल को मतदाता प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. जबकि 2 मई को प्रातः 8 बजे से जिला मुख्यालयों पर मतगणना की जा सकेगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग और विभाग की मंशा है कि कोरोना के दौरान होने वाले चुनाव में संक्रमण का प्रसार न हो और पूरी सजगता और सतर्कता बरती जाए. इसीलिए मतदान के समय में बढ़ोतरी की गई है.

उन्होंने बताया कि समय की बढ़ोतरी से मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं जुटेगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोरोना को देखते हुए नामांकन प्रक्रिया में भी पहली बार वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है. कोई भी अभ्यर्थी घर बैठे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए वेबपोर्टल encore.eci.gov.in और मोबाइल एप Encore पर जाकर नामांकन और शपथ पत्र ऑनलाइन दे सकेगा.

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ऑनलाइन होगा नामांकन

उन्होंने बताया कि प्रार्थी द्वारा केवल एपिक कार्ड नंबर डालने भर से उम्र, पता, भाग संख्या सहित सभी जानकारी स्वत ही भर जाएगी और किसी भी तरह की त्रुटि होने की आशंका शून्य हो जाएगी. उन्होंने बताया कि इस सुविधा से प्रत्याशी मनचाहा टाइम स्लॉट भी चुन सकेंगे, चुने गए टाइम स्लॉट पर प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जाकर मूल दस्तावेज जमा करवा सकेंगे. उन्होंने बताया कि ई-ग्रास पोर्टल के जरिए जमानत राशि का चालान भी जमा करवाया जा सकेगा.

बुजुर्ग और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट का विकल्प

गुप्ता ने बताया कि कोविड को देखते हुए आयोग ने पहली बार उपचुनाव में पोस्टल बैलेट का विकल्प भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, कोरोना संदिग्ध, क्वारंटीन और 40 फीसद से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को दिया है. ऐसे मतदाताओं से पोलिंग पार्टी और पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट घर-घर जाकर दोनों में से एक विकल्प चुनने की सहमति लेंगे. गौरतलब है कि एक बार पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने के बाद मतदाता मतदान केंद्र पर आकर अपना वोट नहीं डाल सकेगा.

कोविड के दिशा-निर्देशों की अवहलेना पर होगी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोविड को देखते हुए रैली, सभा, प्रचार-प्रसार पर भी सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि डोर टू डोर अभियान के दौरान प्रत्याशी सहित पांच आदमी ही जा सकेंगे. साथ ही अधिकतम पांच वाहनों के काफिले को ही अनुमति मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि सभी रैली या सभा जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित स्थानों पर सुविधा एप के माध्यम से सोशल डिस्टेनसिंग व सभा सीमा के अनुरूप अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि कोविड दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट (51-60) के तहत कार्यवाही की जा सकती है.

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