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खाद्य पदार्थों के पैकेट्स पर जरूरी जानकारी नहीं छापी, 6 दुकानदारों पर 35 हजार रुपए जुर्माना - Required Information Display on Canned Items

डिब्बा बंद वस्तुओं पर आवश्यक सूचना डिस्प्ले और पंजीकरण नहीं करवाए जाने पर प्रदेशभर में विधिक माप विज्ञान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर 6 व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं.

Action on unregistered goods in jaipur, बंद वस्तुओं के पंजीकरण नहीं होने पर कार्रवाई
बंद वस्तुओं के पंजीकरण नहीं होने पर कार्रवाई

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Published : May 5, 2021, 7:16 AM IST

जयपुर. राजस्थान में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से निरंतर कार्रवाई की जा रही है. विभिन्न जिलों में विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को 45 निरीक्षण किए.

इस दौरान डिब्बाबंद वस्तुओं पर आवश्यक सूचनाओं का डिस्प्ले नहीं करने और बिना पंजीकरण जैसी अनियमितता पाए जाने पर 6 दुकानदारों के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए विभिन्न मामलों में 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि झुंझुनू जिले में छावनी बाजार की फर्म बालाजी ट्रेडिंग कंपनी और सुभाष एंड कंपनी पर गेहूं और चावल के पैकेट पर पीसी रूल्स के तहत निर्धारित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया.

प्रत्येक फर्म पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. सीकर जिले में चौहान सेल्स, सीकर चाय भंडार, मटोलिया टी स्टोर और श्री मेगामार्ट पर चाय, चीनी, मसालों के पैकेट पर निर्धारित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया. चारों फर्मो द्वारा बिना पंजीकरण के पैकेट पैक किए जा रहे थे. ऐसे में प्रत्येक फर्म पर 7500-7500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.

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कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के बारे में हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत

शासन सचिव ने बताया कि उपभोक्ता महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने के बारे में उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1800-180-6030 या व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता की ओर से हेल्पलाइन नंबर पर जो भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी. उस पर विभाग द्वारा शत-प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी.

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