राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

राजस्थान: औषधि नियंत्रण विभाग ने की छापेमारी, एक करोड़ की एक्सपायर दवाएं की जब्त

राजस्थान में शुक्रवार को औषधि नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक करोड़ रुपए की एक्सपायर दवाएं जब्त की है. विभाग ने जयपुर के अलावा अन्य जिलों में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

By

Published : Dec 11, 2020, 4:28 PM IST

Jaipur News,  Action of Drug Control Department in Rajasthan
औषधि नियंत्रक विभाग की छापेमार कार्रवाई

जयपुर. औषधि नियंत्रण विभाग ने राजस्थान में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवधि पार एक करोड़ की दवाएं सीज की है. औषधि नियंत्रण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने जयपुर के अलावा अन्य जिलों में अलग-अलग स्थानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से जारी एक गजट नोटिफिकेशन में उन दवाइयों के निर्माण, वितरण और विक्रय भंडारण पर रोक लगाई गई है.

औषधि नियंत्रक विभाग की छापेमार कार्रवाई

औषधि नियंत्रण विभाग का कहना है कि जब्त की गई दवाओं की एक्सपायरी डेट करीब डेढ़ से दो साल तक होती है, लेकिन दवा पर 4 साल की एक्सपायरी डेट लगाकर बेची जा रही थी. राजाराम शर्मा ने बताया कि विभाग की टीम ने जयपुर के अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सोमी कोल्ड नाम की औषधि टेबलेट को सीज किया है. इसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपए बताई जा रही है.

पढ़ें-जेके लोन अस्पताल: नवजात बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री ने गठित की जांच कमेटी, तीन दिन में सौंपेगी रिपोर्ट

राजाराम शर्मा ने बताया कि टेबलेट निर्माता कंपनी इंडो गल्फ फार्मास्यूटिकल्स (रुड़की) जयपुर के अलग-अलग स्थानों पर स्थानीय मेडिकल कंपनियों को बेचा करती थी, जिनमें मेडिकेयर जेनेरिक मल्होत्रा नगर सीकर रोड, फिल्म कॉलोनी स्थित सुरेश मेडिकोज और विष्णु मेडिकल एंड सर्जिकल मेडिकल की दवाओं पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है.

अन्य जिलों में भी कार्रवाई

औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने जयपुर के अलावा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और दौसा में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी संख्या में अवधि पार दवाइयां जब्त की है. इसके अलावा इस छापेमार कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रण विभाग ने दवाओं के सैंपल भी उठाए हैं.

राजाराम शर्मा ने बताया कि जब्त की गई औषधियों को सीज किया गया है और न्यायालय में इसे लेकर आवेदन भी किया गया है. प्रकरण की जांच के बाद औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत न्यायिक कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details