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राजधानी के 3 बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार, जेडीए ने अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को भी किया विफल

जयपुर में 9 नए प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं. इनमें से लक्ष्मी मंदिर तिराहा, जवाहर सर्किल और B2 बाइपास पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार कर ली गई है. जल्द इन प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए जाएंगे.

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3 बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार

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Published : Jun 22, 2021, 11:11 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण की ओऱ से शहर में यातायात सुधारीकरण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं की डिजाइनिंग का कार्य करवाया जा रहा है. 725 करोड़ की लागत से शहर में 9 नए प्रोजेक्ट्स बनने हैं. इनमें से लक्ष्मी मंदिर तिराहा, जवाहर सर्किल और B2 बाइपास पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार कर ली गई है. इन पर मंगलवार को विचार विमर्श किया गया. जल्द इन प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए जाएंगे.

जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर में ट्रैफिक की समस्या का निदान करने, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के प्रस्तावित 9 नए प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई. इनमें से तीन प्रोजेक्ट्स लक्ष्मी मंदिर तिराहा, जवाहर सर्किल और B2 बाइपास पर यूडीएच मंत्री की आोर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अनुमोदन बीते दिनों कर दिया गया था. इन प्रोजेक्ट की ड्राइंग की एमएनआईटी और आईआईटी से सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच के बाद जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे.

पढ़ें:जयपुर: सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग, शिव सेना हिंदुस्तान का JDA पर भ्रष्टाचार का आरोप

बैठक में बताया गया कि कंसलटेंट अनूप भरतरिया द्वारा इन तीनों प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली गई है. जेडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में आमजन की सुरक्षा और प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. जेडीए के 9 नए प्रोजेक्ट में B2 बायपास चौराहा, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, ओटीएस चौराहा, चौमूं सर्किल, सरदार पटेल मार्ग, रामनिवास बाग में सौंदर्यीकरण कार्य, जवाहर सर्किल पर सौंदर्यीकरण कार्य, जेडीए सर्किल चौराहा, रामबाग सर्किल चौराहा और शहर में विभिन्न स्थानों पर सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कार्य शामिल है.

उधर, प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा ग्राम खोनागोरियान के उदयपुर गिलारिया में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया। साथ ही निजी खातेदार के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया. निजी खातेदार से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली भी की जाएगी.

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