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प्रदेश में घरेलू फ्लाइट सेवा आज से शुरू...यहां जानें क्या है गाइडलाइन - राजस्थान में घरेलू फ्लाइट सेवा शुरू

प्रदेश में आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो रही है. इसके लिए राज्य के गृह विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एयरपोर्ट पर दो मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो करने के निर्देश दिए हैं. नीचे पढ़ें घरेलू उड़ानों के लिए पूरी गाइडलाइन

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घरेलू फ्लाइट सेवा आज से शुरू

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Published : May 25, 2020, 9:19 AM IST

Updated : May 25, 2020, 9:27 AM IST

जयपुर. लॉकडाउन-4.0 में छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे सामान्य जन जीवन भी पटरी पर आने लगा है, इसी कड़ी में प्रदेश में 25 मई यानि आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो रही है. हालांकि राज्य के गृह विभाग ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें एयरपोर्ट पर दो मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो करने के निर्देश दिए हैं.

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देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बीच प्रदेश में 25 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो रही है. केंद्र की गाइडलाइन की पालना के लिए राज्य सरकार ने अतुल भार्गव को स्टेट नोडल नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. नोडल अधिकारी एयरपोर्ट निदेशक और केंद्र की गाइडलाइन के बीच सेतु का काम करेंगे. साथ ही सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे.

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कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य के गृह विभाग ने फ्लाइट यात्री के लिए गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग ने एक अहम आदेश जारी कर उदयपुर जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट निदेशक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 मई को जारी गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए हैं. एयरपोर्ट पर दो मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो करने के निर्देश दिए हैं.

ये हैं गाइडलाइन

  • जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एयरपोर्ट निदेशक नोडल अधिकारी नियुक्त करें.
  • सभी यात्रियों के नाम, पता, समेत अन्य जानकारी साझा करें.
  • फ्लाइट के आते ही यात्रियों को 20-20 की संख्या में लाया जाए.
  • फ्लाइट पैसेंजर और उनके लगेज आदि को सेनेटाइज किया जाए.
  • फ्लाइट शेड्यूल के अनुसार एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम रहेगी मौजूद.
  • जिला प्रशासन टीम एयरपोर्ट पर हर सूचना का पंजीकरण करेगी.
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 24 मई को जारी गाइडलाइन की पालना की जाए.
  • एयरपोर्ट पर दो मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो करने के निर्देश.
  • प्रवासियों को 14 दिन के क्वॉरंटाइन पर अनिवार्य रुप से रखने के निर्देश.
  • रिपोर्ट नेगेटिव होने पर घर जाने की होगी अनुमति.
  • सोशल डिस्टेंस और प्रोटोकॉल की हो पालना करने के निर्देश.
Last Updated : May 25, 2020, 9:27 AM IST

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