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जयपुरः पशु क्रूरता की शिकायत को नहीं करें नजरअंदाज, सख्त कार्रवाई करें कर्मचारी

जयपुर कलेक्ट्रेट के सभागार में गुरुवार को जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने गत बैठकों में दिए गए निर्देशों पर चर्चा करने के साथ-साथ जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की नई कार्यकारणी का अनुमोदन भी किया.

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पशु क्रूरता पर जिलाधिकारी सख्त

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Published : Nov 19, 2020, 9:49 PM IST

जयपुर. जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक गुरुवार को जयपुर कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित की गई. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने गत बैठकों में दिए गए निर्देशों पर चर्चा करने के साथ-साथ जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की नई कार्यकारणी का अनुमोदन भी किया. इकबाल खान ने कहा कि पशुओं के प्रति दया भाव रखना चाहिए और यदि पशु क्रूरता की कोई भी शिकायत आती है तो उसे नजर अंदाज नहीं करें, बल्कि उस पर त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

बैठक में आवारा कुत्तों के बध्यांकरण, निर्दयता पूर्वक पशुओं का परिवहन, आवारा कुत्तों के पकड़ने संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई. अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर बीरबल सिंह ने उपस्थित समिति के सदस्यों से कहा कि पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता एक अहम मुद्दा है. इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. बैठक में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और गजट नोटिफिकेशन 2001 के अन्तर्गत समिति के कार्यों और प्रदत शक्तियों के आधार पर प्राथमिकता से कार्य करने के लिए सदस्यों द्वारा तैयार महत्वपूर्ण सुझावों प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई.

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इकबाल खान ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम 2017 के पोस्टर का विमोचन किया. जिसके तहत प्रत्येक डाॅग ब्रीडर्स को राज्य जीवन जन्तु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है. पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रमुखता से ब्रीडींग सेन्टर और पालतु पशु शाॅप पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है. बैठक में आगामी जनवरी में आयोजित होने वाले पशु कल्याण पखवाड़े के पोस्टर का भी विमोचन किया गया.

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