जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षक का नियुक्ति पत्र निरस्त ना करें. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्य ग्रहण करने की अवधि को याचिकाकर्ता के परिवीक्षा काल पूरा करने तक बढ़ा दिया जाए. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश संजय खान की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के परिवीक्षा काल में अपनी सेवाएं दे रहा है. इसी दौरान उसका चयन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में हो गया. फिलहाल, उसका परीक्षाकाल पूरा होने में 2 महीने का समय शेष है, जबकि विभाग ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद का कार्य ग्रहण करने के लिए 15 दिन का समय दिया है.