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जिला स्तरीय कमेटी अतिक्रमण हटाने पर 3 महीने में करें कार्रवाई: हाईकोर्ट - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय कमेटी को कहा है कि वह टोडारायसिंह के सवारियां गांव की चारागाह, आबादी भूमि और खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने को लेकर तीन महीने में कार्रवाई करें. इसके साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में कमेटी के समक्ष ब्यौरा पेश करने को कहा है.

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Published : Mar 11, 2021, 6:55 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय कमेटी को कहा है कि वह टोडारायसिंह के सवारियां गांव की चारागाह, आबादी भूमि और खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने को लेकर तीन महीने में कार्रवाई करें. इसके साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में कमेटी के समक्ष ब्यौरा पेश करने को कहा है. न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश गांव की सरपंच भूरी की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि गांव की चारागाह, आबादी भूमि और खेल मैदान पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. इसके चलते गांव के पशुओं को चरने की समस्या के साथ ही स्थानीय लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जिला स्तरीय कमेटी को तीन महीने में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई करने को कहा है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीनों के विवादित मामलों की जांच शुरू

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीनों के 7 हजार से अधिक विवादित मामलों के लिए बनी जांच स्टेट लेवल कमेटी ने काम शुरू कर दिया है. ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने पुलिस कमिश्नर से 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है. एसीएस रोहित कुमार सिंह ने अगली बैठक में जमीन विवादों के प्रकरणों की पूरी डिटेल जांच के साथ कमिश्नर को आने को कहा है.

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