जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय कमेटी को कहा है कि वह टोडारायसिंह के सवारियां गांव की चारागाह, आबादी भूमि और खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने को लेकर तीन महीने में कार्रवाई करें. इसके साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में कमेटी के समक्ष ब्यौरा पेश करने को कहा है. न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश गांव की सरपंच भूरी की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि गांव की चारागाह, आबादी भूमि और खेल मैदान पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. इसके चलते गांव के पशुओं को चरने की समस्या के साथ ही स्थानीय लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जिला स्तरीय कमेटी को तीन महीने में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई करने को कहा है.