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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भू-जल निकासी के लिए NOC प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

जयपुर जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया है. आदेश में विभिन्न श्रेणियों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए छूट दी गयी है.

NOC for ground drainage,  Jaipur Collector Order
जिला कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

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Published : Dec 1, 2020, 9:44 PM IST

जयपुर. जिले में भू-जल निकासी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने संशोधित आदेश जारी किया. आदेश में विभिन्न श्रेणियों में भू-जल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए छूट दी गयी है.

एनओसी में छूट प्राप्त करने के लिए पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कृषि कार्यकलाप, 10 सीयूएम प्रतिदिन से कम भूजल का उपयोग करने वाले सूक्ष्म और लघु उघोग सम्मिलित है. पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पीने के पानी और घरेलू उपयोग के लिए पेयजल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता का संशोधन किया गया है.

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इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणीयों जैसे- शहरी क्षेत्रों में रेजीडेंसियल अपार्टमेन्ट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जलापूर्ति एजेंसियों के लिए पेय, घरेलू उपयोग के लिए जल, आधारभूत परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, व्यवसायिक एवं अन्य ओद्यौगिक उपयोग के लिए भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की वेबसाइट पर उपलब्ध उपयुक्त फारमेट में सीजीडब्ल्यूए के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा. भू-जल निष्कर्षण की स्वीकृति सीजीडब्ल्यूए के द्वारा नियमानुसार जारी की जाएगी.

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