जयपुर.प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एक नया रास्ता सृजित किया है. नगरीय निकायों में जिन डेयरी बूथ का आवंटन किया जाता है, उसमें अब दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया जा रहा है. स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.
इसके अनुसार प्रदेश के सभी नगर पालिका क्षेत्र में डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की गई नीति की निरंतरता में राज्य सरकार एतद्द्वारा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत बूथ आरक्षित रखे जाने के प्रावधान किए गए हैं. ये आरक्षण संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में जारी की जाने वाली विभिन्न विज्ञप्तियों में उल्लेखित बूथों की संख्या पर लागू होगा.