जयपुर. कोविड के मरीजों औक उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों व एंबुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें, पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए निर्धारित किए गए हैं और इसके बाद वाहनों के अनुसार प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे.
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नेहरा ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसके अनुसार प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपए है, जिसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है. 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बडे़ एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है. लेकिन वाहन में ऐसी की सुविधा होने पर एक रुपए अतिरिक्त शुल्क देय होगा.
जिला कलेक्टर नेहरा ने बताया कि कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रुपए अतिरिक्त देय होगा. उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस और शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुना (आने व जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी.