नई दिल्ली/जयपुर. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप के मामले (Rohit Joshi Rape Case) में मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की याचिका पर नोटिस जारी (Delhi highcourt notice to Rohit Joshi) किया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 23 अगस्त तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने की मांग रेप की शिकायत करने वाली युवती ने दायर की है. 8 जून को तीस हजारी कोर्ट की सेशन कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी थी.
युवती ने आरोप लगाया है कि उसके भाई और पिता पर 10 जुलाई को जयपुर में हमला भी किया गया था. इस हमले को लेकर युवती ने 13 जुलाई को जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. याचिका में कहा गया कि मामले में जांच अभी अहम मोड़ पर है. ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है. युवती राजस्थान की है. पीड़िता के मुताबिक रोहित के मंत्री पुत्र होने की वजह से उसे राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं था और उसने दिल्ली में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी.