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दिल्ली में घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकाल पांएगे

ट्रैफिक जाम से दिल्लीवासियों को निजात दिलाने के दिल्ली सरकार ने एक नया कदम उठाया है. बड़े बजट के समारोह पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है.जिसे जल्द ही दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया जाएगा.इस मसौदे में सड़क पर घोड़ी पर बैठकर दूल्हे को बारात ले जाने पर प्रतिबंध होगा.

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Published : Jul 22, 2019, 2:07 PM IST

Updated : Jul 22, 2019, 3:40 PM IST

दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग का बड़ा फैसला,सड़क पर घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाने पर प्रतिबंध

नई दिल्ली\जयपुर.बड़े बजट के समारोह पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है.जिसे जल्द ही दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया जाएगा.इस मसौदे में सड़क पर घोड़ी पर बैठकर दूल्हे को बारात ले जाने पर प्रतिबंध होगा.

इस मसौदे के लागू होने के बाद राजधानी में घोड़ी पर बैठकर सड़क पर बारात ले जाने पर प्रतिबंध लगेगा. सिर्फ फार्म हाउस या शादी स्थल की परिधि के भीतर ही घोड़ी पर बैठकर बारात ले जा सकेंगे. जिससे ट्रैफिक जाम काफी हद तक लगाम लगेगा.

दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग का बड़ा फैसला,सड़क पर घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाने पर प्रतिबंध

शादी या पार्टी से 7 दिन पहले नगर निगम से लेनी होगी अनुमति
कोई भी पार्टी या फिर बड़े बजट की शादी आयोजित करने से पहले अब आयाजको को नगर निगम से अग्रिम अनुमति लेनी होगी. शादी और अन्य समारोह आयोजन से 7 दिन पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी और इसके साथ ही समय और तारीख भी निगम को बतानी होगी.शादी या पार्टी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. खाद्य सामग्री की भारी बर्बादी ना हो इसके साथ ही पेयजल की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और वायु प्रदूषण जैसे विषयों को भी नियंत्रित किया जाएगा.

मोटल के बदले होटल का लाइसेंस
इसके लिए बाहरी दिल्ली इलाकों में मोटल के लाइसेंस को बदलकर होटल का लाइसेंस दिया जाएगा. मगर फार्म हाउस या मोटल में चल रही शादी में होने वाली भीड़ को नए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.
दिल्ली सरकार के नए नियम लागू होते ही होटल, फार्म हाउस, होटल के मालिक को शादी या किसी भी समारोह को आयोजित करने से पूर्व फायर सर्विस से भी NOC लेना होगा. समारोह परिसर में लगे जेनरेटर सेट को प्रदूषण नियमों का पालन करना होगा.

पोर्टल के जरिए कर सकेंगे शिकायत
शुद्ध पेयजल के अलावा बर्तन धोने जैसे काम में शोधित जल का प्रयोग करना भी अनिवार्य होगा. मसौदे के लागू होने के बाद कार्रवाई के लिए अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो एक कॉमन पोर्टल पर शिकायत कर सकता है. जिसमें सभी एजेंसियां शामिल होंगी.कार्यक्रम स्थल का मालिक ऑपरेटर या जिससे संबंधित कार्यक्रम करना है वह अनुमति लेने के लिए इस पोर्टल पर आवेदन करेगा और इसी पोर्टल के जरिए लोग शिकायत भी कर सकेंगे.

5 लाख की सुरक्षा राशि होगी जमा
नए नियम तैयार करने के लिए मुख्य सचिव विजय देव ने एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी से चर्चा के बाद मसौदा तैयार किया गया है. सामाजिक आयोजन करने पर आयोजक को किसी भी आयोजन के लिए कार्यक्रम स्थल के संचालन के पास 5 लाख की सुरक्षा राशि भी जमा करानी होगी.

Last Updated : Jul 22, 2019, 3:40 PM IST

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