जयपुर.अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-2 ने खान व्यवसायी की मानहानि से जुड़े मामले में नदबई विधायक एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना को नोटिस जारी कर 16 अगस्त तक तलब किया (Defamation case against Joginder Singh Awana) है. अदालत ने यह आदेश दौलत सिंह के मानहानि दावे पर सुनवाई करते हुए दिए.
Defamation case: पांच करोड़ की मानहानि मामले में नदबई विधायक को नोटिस - Defamation case against Joginder Singh Awana
नदबई विधायक एवं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ एक खान व्यवसायी ने मानहानि का दावा किया (Defamation case against Joginder Singh Awana) है. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी किया है. विधायक को 16 अगस्त तक तलब किया गया है. व्यवसायी ने 5 करोड़ रुपए का मानहानि दावा किया है.
दावे में कहा गया है कि गत 17 जुलाई को विधायक की ओर से उच्चैन कस्बे में एक पंचायत आयोजित की गई थी. जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे. इसमें संबोधित करते हुए विधायक ने उन पर भ्रष्ट होने और कई अन्य आरोप लगाए थे. जबकि उस पर आज तक एक भी आरोप नहीं लगा है. दौलत सिंह ने आरोप लगाया गया कि विधायक जोगिंदर सिंह अवाना उनकी बंसी पहाड़पुर स्थित खान को हड़पना चाहते हैं. इसके चलते वे उसके खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं. दावे में कहा गया कि विधायक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल कर उसकी छवि को धूमिल किया है. ऐसे में उसे मानहानि के मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिलाए जाए.
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