जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को खान आवंटन से जुड़े के मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और सह आरोपी रशीद शेख की जमानत अर्जियों पर सुनवाई पूरी हो गई है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सिंघवी की ओर से कहा गया कि वह प्रकरण में लिप्त नहीं रहा है और ना ही उसने रिश्वत की राशि ली है. इसके अलावा प्रकरण में सह आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है. ऐसे में उसे भी जमानत का लाभ दिया जाए. वहीं, रशीद शेख की ओर से कहा गया कि उस पर खान मालिक शेर खान के लिए रिश्वत राशि जुटाने का आरोप है. जबकि उसने अपने व्यवसाय के लिए यह राशि बैंक खाते से निकाली थी. जिसे उसने आयकर दस्तावेजों में भी दिखाया था.