जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के मामले में इस बिन्दु पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कि हरियाणा की कोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं.?
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश प्रियंका मोदी व अन्य की याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि हरियाणा की गुरुग्राम कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती.