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फिल्म निर्माता बोनी कपूर की याचिका पर फैसला सुरक्षित...करोड़ों की ठगी का है आरोप

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने के मामले में सोमवार को आदेश दिए. बता दें कि हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट आदेश, Rajasthan High Court Order

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Published : Sep 16, 2019, 9:13 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने के मामले में फिल्म निर्माता बोनी कपूर सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश बोनी कपूर की ओर से दायर याचिका पर दिए.

फिल्म निर्माता बोनी कपूर की याचिका पर फैसला सुरक्षित

मामले के अनुसार प्रवीण श्याम सेठी ने 17 जून को प्रतापनगर थाने में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, पवन जांगिड़ और मुस्तफा राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि पवन जांगिड़ ने शहर में दिसंबर 2018 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने की जानकारी देते हुए बोनी कपूर और मुस्तफा राज को अपना पार्टनर बताया और निवेश करने का झांसा दिया. बोनी कपूर ने भी 18 अक्टूबर 2018 को शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिसंबर में लीग कराने की घोषणा की. जिससे झांसे में आकर परिवादी औक उसके कुछ परिचितों ने करीब ढाई करोड़ रुपए पवन जांगिड़ को दे दिए. इसके बाद शहर में न तो लीग कराई गई और ना ही उसने रुपए लौटाए.

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वहीं बोनी कपूर की ओर से याचिका में कहा गया कि उसने किसी तरह की ठगी नहीं की है. शिकायतकर्ता ने पवन जांगिड़ को रुपए दिए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर से हटाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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