जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए की गई पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार की अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए.
राज्य सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करते हुए ईडब्ल्यूएस की बढ़ाई गई 89 सीटों को शामिल कर पुनः काउंसलिंग करने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा एकलपीठ ने भविष्य में ईडब्ल्यूएस को वर्गवार 10 फीसदी आरक्षण देने को भी कहा था. जबकि यह बिंदु एकलपीठ के समक्ष विचारणीय ही नहीं था.