जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ खान आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिंघवी सहित अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रकरण में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाओं में ईडी कोर्ट के गत 21 जनवरी के प्रसंज्ञान आदेश और अदालत की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है. मामले के अनुसार ईडी कोर्ट ने सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉड्रिंग के तहत पेश परिवाद पर प्रसंज्ञान लिया था.