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अशोक सिंघवी सहित अन्य की याचिकाओं पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ खान आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिंघवी सहित अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रकरण में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी मामला,  Former IAS Ashok Singhvi case
अशोक सिंघवी सहित अन्य की याचिकाओं पर बहस पूरी

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Published : Nov 29, 2019, 8:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ खान आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिंघवी सहित अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रकरण में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में ईडी कोर्ट के गत 21 जनवरी के प्रसंज्ञान आदेश और अदालत की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी है. मामले के अनुसार ईडी कोर्ट ने सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉड्रिंग के तहत पेश परिवाद पर प्रसंज्ञान लिया था.

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वहीं, अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वांरट भी जारी किए थे. जबकि खान आवंटन से जुड़े मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी व 409 और पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. एसीबी मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है.

गौरतलब है कि ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि अफसरों, सीए और खनन माफिया ने मिलीभगत कर करीब ढाई करोड़ रुपए का ताना-बाना बुना था. एसीबी ने अफसरों और खान माफिया की फोन टेपिंग की और उसके बाद इस मामले का खुलासा किया था.

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