जयपुर.राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है.
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इस संबंध में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह और अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है. ऐसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने और बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा. ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई करने के लिए संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी औक ब्लॉक विकास अधिकारी अधिकृत होंगे.