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Special : आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में 28 फीसदी की कमी, अब पूरे राजस्थान में चलेगा 'विशेष अभियान' - crime in jaipur

पूरे प्रदेश में हथियारों के दम पर बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिसे देखते हुए अब राजस्थान पुलिस पूरे प्रदेश में 2 महीने का एक विशेष अभियान चलाने जा रही है. राजस्थान में हथियारों के दम पर वारदात को अंजाम देने के पीछे का मुख्य कारण पुलिस द्वारा लगातार आर्म्स एक्ट में की जाने वाली कार्रवाई में कमी को माना जा रहा है. वर्ष 2019 के बाद आर्म्स एक्ट की कार्रवाई में लगातार कमी दर्ज की जा रही है जो कि चिंता का एक बड़ा विषय है. यदि बात वर्ष 2021 की करें तो वर्ष 2019 की तुलना में पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में की जाने वाली कार्रवाई में 27.01 फीसदी की कमी दर्ज की गई.

crime in rajasthan
अपराध पर नियंत्रण की कार्रवाई...

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Published : Oct 31, 2021, 4:37 PM IST

जयपुर. प्रदेश में बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए और विभिन्न अपराधिक वारदातों (Crime in Rajasthan) में हथियारों के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए अब राजस्थान पुलिस 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 2 महीने का एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है. विशेष अभियान को लेकर पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों ने होमवर्क पूरा कर लिया है और साथ ही एक नई रणनीति के साथ अभियान की शुरुवात में जुट गए हैं.

प्रदेश में वर्ष 2019 में सितंबर माह तक राजस्थान पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 5306 प्रकरण दर्ज किए. वहीं, 2020 में सितंबर माह तक 4002 प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए. वर्ष 2021 में सितंबर माह तक आर्म्स एक्ट में की जाने वाली कार्रवाई में काफी कमी दर्ज की गई और महज 3873 प्रकरण ही दर्ज किए गए. इस प्रकार आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गत 2 वर्षों से लगातार कमी दर्ज की जा रही है.

2019 की तुलना में वर्ष 2021 में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में 28 प्रतिशत की कमी...

बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए 2 महीने चलेगा विशेष अभियान यह रहेगी खासियत...

एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि प्रदेश में आगामी 2 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत तमाम जिला एसपी और रेंज आईजी को अलग-अलग टास्क पर काम करने के निर्देश दिए जाएंगे. इस दौरान हथियारों के प्रयोग और बदमाशों पर अंकुश लगाने के साथ ही पुलिस लंबे समय से पेंडिंग चल रहे प्रकरणों के निस्तारण को लेकर भी काम करेगी. इसके साथ ही कमजोर-पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रकरणों और पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को लेकर भी काम किया जाएगा.

आर्म्स एक्ट के तहत अभियान : राजस्थान पुलिस 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान के तहत आर्म्स एक्ट में ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी. इस दौरान न केवल हथियार तस्करों पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि जिन राज्यों या जिलों से हथियारों की तस्करी की जा रही है और जहां पर हथियारों का निर्माण किया जा रहा है. ऐसे स्थानों पर भी दबिश देकर पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम किया जाएगा.

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राजपासा के तहत कार्रवाई : विशेष अभियान के तहत राजस्थान पुलिस 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में राजपासा के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी. हालांकि, राजपासा के तहत कार्रवाई को अंजाम देना राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा, जिसे पूरा करने के लिए तमाम जिला एसपी को संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ राजपासा में कार्रवाई करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है.

पेंडेंसी के निस्तारण की कार्रवाई : विशेष अभियान के तहत राजस्थान पुलिस 2 माह में पेंडेंसी के निस्तारण को लेकर तेजी से काम करेगी. जिसके तहत ऐसे प्रकरण जो पिछले 1 वर्ष से पेंडिंग चल रहे हैं, उनके शीघ्र निस्तारण को लेकर काम किया जाएगा. इसके लिए प्रत्येक जिला एसपी को निर्देशित किया गया है और साथ ही साल के अंत को देखते हुए पेंडेंसी को ज्यादा से ज्यादा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं.

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173(8) सीआरपीसी के प्रकरणों को पूरा करने की कार्रवाई : विशेष अभियान के तहत राजस्थान पुलिस पिछले काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहे 173(8) सीआरपीसी के प्रकरणों को पूरा करने का काम करेगी. पुलिस मुख्यालय और क्राइम ब्रांच के निर्देश के बावजूद भी 173(8) सीआरपीसी के तहत अनेक पत्रावलियां पेंडिंग रहती हैं, जिनके निस्तारण के लिए तमाम जिला एसपी को निर्देशित किया गया है.

पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत 2 महीने में चालान पेश करने की कार्रवाई : 2 माह के विशेष अभियान के तहत राजस्थान पुलिस प्रदेश में पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में दो महा के अंतराल में कोर्ट में चालान पेश करने की कार्रवाई को लेकर विशेष बल देगी. हालांकि, कई प्रकरणों में ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन कानून की बाध्यता को मद्देनजर रखते हुए इन प्रकरणों में 2 महीने के अंतराल में चालान पेश करने पर काम किया जाएगा.

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