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Dowry death : पति ने पत्नी का गला दबाकर की हत्या, सास भी रही मौजूद, कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - woman killed in dowry case

साल 2015 के एक दहेज हत्या के मामले में दोषी मां और बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Court sentenced convicts to life imprisonment) है. कोर्ट ने दोनों पर कुल 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि 4 जून, 2015 को पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस दौरान पति की मां भी मौजूद थी. इसका मामला करधनी थाने में दर्ज किया गया था.

Court sentenced convicts to life imprisonment in dowry death
पति ने पत्नी का गला दबाकर की हत्या, सास भी रही मौजूद, कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jul 19, 2022, 7:19 PM IST

जयपुर.शहर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने दहेज हत्या के अभियुक्त पति देवेन्द्र और सास सोहनी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Court sentenced convicts to life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि पार्वती की करधनी निवासी देवेंद्र के साथ 2 जून, 2010 को शादी हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. वहीं 4 जून, 2015 को देवेन्द्र ने गला दबाकर पार्वती की हत्या कर दी. इस दौरान उसकी मां सोहनी देवी भी मौजूद रही. घटना के अगले दिन 5 जून को मृतका के बड़े भाई भरत जलुथरिया ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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