जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता का पिता और अभियुक्त साथ काम करते थे. घटना के दिन एक जुलाई 2018 को पीड़िता अपने पिता और अभियुक्त के साथ ननिहाल जा रही थी. रास्ते में कोटपूतली थाना इलाके में पीड़िता का पिता दोनों को मोटर साइकिल के पास छोड़कर दुकान पर सामान लेने चला गया.