जयपुर.शहर की एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने तलाकशुदा महिला का लंबे समय तक देह शोषण करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसकी सहमति से कई बार शारीरिक शोषण जैसा गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
जमानत अर्जी में कहा गया कि पीड़िता पिछले तीन साल से अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रह रही थी. वो लंबे समय से तलाकशुदा का जीवन जी रही है. इसके अलावा अब वो कानून का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर आरोपी को फंसा रही है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए.