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कोर्ट ने राजमार्ग पर उपद्रव को लेकर सैनी समाज के 81 आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज - सैनी समाज के 81 आरोपियों को नहीं दी जमानत

अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 3 महानगर द्वितीय (Court rejects bail application) ने सैनी समाज के 81 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इन सभी पर हाईवे जाम करके उपद्रव मचाने और तोड़फोड़ का आरोप है.

Court rejects bail application,  81 accused of Saini society in jaipur
सैनी समाज के 81 आरोपियों को जमानत नहीं.

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Published : Sep 19, 2022, 9:52 PM IST

Updated : Sep 19, 2022, 11:57 PM IST

जयपुर.अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-3 महानगर द्वितीय ने हाईवे जाम कर (Court rejects bail application) उपद्रव मचाने और तोड़फोड़ करने के साथ ही राजकार्य में बाधा के मामले में गिरफ्तार सैनी समाज के 81 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में प्रार्थियों को फंसाया जा रहा है. उनकी ओर से समाज को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को लेकर सभा की गई थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया और तोड़फोड़ करने के साथ ही राजकार्य में बाधा भी पहुंचाई है. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

पढ़ेंः वकील गोवर्धन सिंह सहित दो की जमानत अर्जी खारिज

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. बता दें कि गत 15 सितंबर को आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर सैनी समाज के लोगों ने विद्याधर नगर में सभा की थी. सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया गया. घटना को लेकर थानाधिकारी ने 16 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी.

Last Updated : Sep 19, 2022, 11:57 PM IST

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