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रणथंभौर के गणेश त्रिनेत्र मंदिर के पास भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति

श्रीगणेश जन सेवा समिति को रणथंभौर स्थित गणेश त्रिनेत्र मंदिर में भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति राजस्थान हाईकोर्ट ने दे दी है. समिति को 28 से 31 अगस्त तक भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति दी गई है. यह अनुमति समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी गई.

court permission for bhandra and water kiosk in Trinetra Ganesh Temple in  Ranthambore fort
रणथंभौर के गणेश त्रिनेत्र मंदिर के पास भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति

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Published : Aug 26, 2022, 9:31 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने रणथंभौर जिला प्रशासन और मेला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वह श्रीगणेश जन सेवा समिति, बसवा को 28 से 31 अगस्त तक त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति (court permission for bhandra and water kiosk) दे. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश प्रार्थी समिति की याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने इस अवधि में याचिकाकर्ता को दो मिनी ट्रक और एक जीप को भंडारा स्थल तक जाने-आने की अनुमति देने को कहा है.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर साल याचिकाकर्ता को अनुमति नहीं दी जाती. जिसके चलते समिति हर साल याचिका दायर करती है. ऐसे में अगले साल से समिति तय मेला अवधि से कम से कम एक माह पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति के लिए आवेदन करे और अधिकारी समय पर इस संबंध में उचित निर्णय लें, ताकि याचिकाकर्ता को हर साल हाईकोर्ट में आकर भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति नहीं मांगनी पड़े. याचिका में अधिवक्ता उमेश व्यास ने बताया कि समिति त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर लगने वाले मेले में पिछले 25 सालों से मंदिर के पास भंडारा व प्याऊ लगा रही है.

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इसके लिए अनुमति मांगने के बावजूद जिला प्रशासन, मेला मजिस्ट्रेट व पुरातत्व विभाग उन्हें भंडारा व प्याउ की अनुमति नहीं देते हैं. इसलिए श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए समिति को भंडारे और प्याऊ की अनुमति व भंडारा स्थल तक वाहन ले जाने की अनुमति दी जाए. याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के चलते हर साल याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ती है और हाईकोर्ट के आदेश देने के बाद याचिकाकर्ता समिति वहां भंडारा व प्याऊ लगाती है. वहीं राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को भंडारा और प्याऊ की अनुमति दी है.

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