जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने रणथंभौर जिला प्रशासन और मेला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वह श्रीगणेश जन सेवा समिति, बसवा को 28 से 31 अगस्त तक त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति (court permission for bhandra and water kiosk) दे. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश प्रार्थी समिति की याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने इस अवधि में याचिकाकर्ता को दो मिनी ट्रक और एक जीप को भंडारा स्थल तक जाने-आने की अनुमति देने को कहा है.
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर साल याचिकाकर्ता को अनुमति नहीं दी जाती. जिसके चलते समिति हर साल याचिका दायर करती है. ऐसे में अगले साल से समिति तय मेला अवधि से कम से कम एक माह पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति के लिए आवेदन करे और अधिकारी समय पर इस संबंध में उचित निर्णय लें, ताकि याचिकाकर्ता को हर साल हाईकोर्ट में आकर भंडारा और प्याऊ लगाने की अनुमति नहीं मांगनी पड़े. याचिका में अधिवक्ता उमेश व्यास ने बताया कि समिति त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के मौके पर लगने वाले मेले में पिछले 25 सालों से मंदिर के पास भंडारा व प्याऊ लगा रही है.