जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजे के तौर पर भूमि लेने के मामले में पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के जमानती वारंट पुन: जारी करते हुए संबंधित डीसीपी से 31 मार्च तक तामील कराने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने अन्य आरोपियों के जमानती वारंट भी पुन: जारी किए हैं.
मामले के अनुसार संजय किशोर की ओर से वर्ष 2012 में परिवाद पेश कर कहा गया कि वर्ष 1953 में राज्य सरकार ने करीब 218 एकड़ भूमि सामूहिक कृषि कार्य के लिए किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति को 25 साल के लिए आवंटित की गई थी. वर्ष 1978 में यह अवधि स्वत: समाप्त हो गई. इस समिति के मूल सदस्यों को दरकिनार कर आरोपियों ने भूमि पर कब्जा जमा लिया.