जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर नर्स भर्ती में टीएसपी अभ्यार्थियों को नॉन टीएसपी पदों पर नियुक्ति देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. वहीं यह आदेश न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने मिट्ठू लाल मीणा और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया की आयुर्वेद विभाग ने 6 अक्टूबर 2018 को कंपाउंडर नर्स के कुल 400 पदों के लिए भर्ती निकाली. इनमें 369 पद नॉन टीएसपी और 31 पद टीएसपी उम्मीदवारो के लिए थे. इसके बावजूद विभाग ने कई टीएसपी अभ्यार्थियों को नॉन टीएसपी पदों पर नियुक्ति दे दी.