जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में शनिवार को खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी राशिद शेख की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है. आरोपी शेख ने शुक्रवार को विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था.
आरोपी की तरफ से जमानत अर्जी में कहा गया कि, मामले में उसके खिलाफ ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है. प्रकरण में ईडी ने आज तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया था. इसके अलावा प्रकरण से जुड़े पांच अन्य आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है. वहीं मूल एसीबी के प्रकरण में भी उसे जमानत मिल चुकी है. ऐसे में उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत पर रिहा किया जाए.
जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह पूनिया ने कहा कि, आरोपी मोहम्मद राशिद शेख ने ही खान मालिक मोहम्मद शेर खान के निर्देश पर श्याम सुंदर सिंघवी के ऑफिस में 15 सितंबर 2015 को करीब ढाई करोड़ रुपए की राशि दी थी. वो पूरे षड्यंत्र में शामिल रहा है और उसने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में खान मालिक शेर खान की सक्रिय तौर पर मदद की थी. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
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गौरतलब है कि, ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी 2019 को पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और राशिद शेख सहित आठ आरोपियों के खिलाफ ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था. इनमें से आरोपी अशोक सिंघवी न्यायिक अभिरक्षा में है. जबकि, पांच अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. वहीं, आरोपी तमन्ना बेगम वांछित चल रही है.