जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने वरिष्ठता के बावजूद स्कूल व्याख्याता को पदोन्नत नहीं करने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश वसीम अख्तर की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं.
अपील में अधिवक्ता गिरिराज राजोरिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी भौतिक विज्ञान का स्कूल व्याख्याता है. वर्ष 2019-20 की वरिष्ठता सूची में उसका उच्च स्थान है. इसके बावजूद भी उसे पदोन्नत नहीं किया गया, जबकि वरिष्ठता सूची में उससे काफी नीचे स्थान रखने वाले दूसरे व्याख्याता को पदोन्नति दी जा रही है. अपील में कहा गया की विभाग की यह कार्यप्रणाली मनमानी है.