जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों के कल्याण से जुडे़ मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह जेल नियम (Jail rules in Rajasthan) और कैदी बिल सहित चालानी गार्ड की भर्ती के संबंध में जल्द से जल्द शपथ पत्र पेश करे. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 23 सितंबर को तय की है. जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अदालत में पेश हुए. वहीं महाधिवक्ता की ओर से जेल नियम और कैदी बिल पारित कराने के लिए समय मांगा. अदालत के पूछने पर महाधिवक्ता ने कहा कि इसके लिए 6 माह का समय दिया जाए. इस पर अदालत ने कहा कि 6 माह का समय कम नहीं होता है. वहीं अदालत ने इस संबंध में जल्द से जल्द शपथ पत्र पेश करने के आदेश देते हुए प्रकरण की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी.
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गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से गत दिनों रिपोर्ट पेश कर कहा गया था कि नए जेल नियमों के लिए गत 22 जुलाई को तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी सितंबर माह के अंत तक ड्राफ्ट बिल प्रशासन को सौंप देगी. इसके अलावा डूंगरपुर, अकलेरा, चूरू के राजगढ़ और हनुमानगढ़ जेल में नए बैरक बनाए जा रहे हैं. वहीं खुली जेल में भी निर्माण कराया जा रहा है.