जयपुर. प्रदेश में भले हो कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा हो, लेकिन सरकार ने सख्तियों में छूट देने शुरू कर दिया है. गृह विभाग की ओर से 20 जनवरी को जारी संशोधित गाइडलाइन (Rajasthan New Corona Guideline) आज से लागू कर दी गई है. आज सुबह 5 बजे से लागू हुई नई गाइडलाइन में छूट का दायरा बढ़ाया गया है. पहले जहां सरकार ने शादी विवाह में 50 लोगों के आने की अनुमति दी थी, वहीं इस संशोधित गाइडलाइन में इसे दोगुना करते हुए 100 लोगों के आने की छूट दी गई है.
यह संशोधित गाइड लाइन आज से हुई लागू
1. सभी सरकारी और निजी कार्यालय / व्यावसायिक और व्यापारिक संस्थानों / मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया गया है कि अपने स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (1st&2nd dose) लगवाए जाने से सम्बन्धित सूचना दिनांक 1 फरवरी, 2022 से मुख्यद्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें. उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन के विरुद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.