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कोरोना Guideline की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई, महाराष्ट्र और केरल के यात्रियों पर रहेगी निगरानी - केंद्रीय गृह मंत्रालय

प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए लागू गाइडलाइन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 27 जनवरी को जारी दिशा-निर्देश पहले के जैसे रहेंगे और यह आदेश 1 मार्च 2021 से लागू होगा.

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महाराष्ट्र और केरल के यात्रियों पर रहेगी निगरानी

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Published : Mar 1, 2021, 12:10 AM IST

Updated : Mar 1, 2021, 12:23 AM IST

जयपुर.गृह विभाग की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए 1 से 31 मार्च के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. 27 जनवरी को जारी गाइडलाइन को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है. गाइडलाइन में महाराष्ट्र और केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आने पर यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है.

संक्रमण की रोकथाम और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार (MHA) के आदेश 27 जनवरी को जारी किए गए दिशा-निर्देशों को 31 मार्च तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है.

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और क्या जारी हुए दिशा-निर्देश?

  • प्रदेश में कोरोना के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश 1 फरवरी को कोरोना की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए जारी दिशा-निर्देशों को 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. जारी दिशा-निर्देशों की सभी संबंधित अधिकारी कठोरता से पालना सुनिश्चित करेंगे.
  • विभाग के समसंख्यक आदेश 25 फरवरी, 2021 के अनुसार महाराष्ट्र और केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

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इस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई कराना सुनिश्चित कराया जाएगा?

  • महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर राजस्थान की ओर से महाराष्ट्र और केरल राज्यों से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR निगेटिव जांच के संबंध में जारी आदेश 26 फरवरी का पालना सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा.
  • एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सागानेर, जयपुर द्वारा महाराष्ट्र और केरल राज्यों से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेश 26 फरवरी की पालना सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा.
  • सभी सीमावती जिला कलेक्टर्स की ओर से महाराष्ट्र और केरल राज्यों से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेश दिनाक 26 फरवरी की पालना सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा.
  • यदि कोई यात्री RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन करना अनिवार्य होगा.
Last Updated : Mar 1, 2021, 12:23 AM IST

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