जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-11, महानगर प्रथम, सांगानेर ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त नीरज कुमार जाटव को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Court sent murder convict to life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त का मृतका के साथ पति-पत्नी का संबंध रहा है, तो यह नहीं माना जा सकता कि घटनास्थल पर उसकी ओर से मृतका की पहचान करना असंभव रहा हो.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 4 अप्रैल, 2017 को गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी यादवों की ढाणी के पास ग्राम सुखिया में गारमेंट सिलाई का कारखाना है. सुबह जब वह गांव से वापस आ रहा था, तो कारखाने के कारीगर नीरज ने उसे कारखाने के बगल के कमरे में किसी औरत की लाश जलने की जानकारी दी. जब वह कारखाने पहुंचा तो करीब 25 साल की महिला की लाश पड़ी थी और उसका सिर व चेहरा जला हुआ था.
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