जयपुर. पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर प्रथम ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त यासिर उर्फ साहिल को 14 साल की सजा सुनाई (Convict of child labour sentenced to 14 years in jail) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
Child Labour Case in Jaipur : बच्चों से करवाया चूड़ियों में नगीने लगाने का काम, अभियुक्त को 14 साल की सजा - POCSO court decision in child labour case
2 अक्टूबर, 2018 को मानव तस्करी यूनिट ने भट्टा (Convict of child labour sentenced to 14 years in jail) बस्ती से एक चूड़ी बनाने के कारखाने से 10 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया. बच्चों ने इस कारखाने में दी जाने वाले शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं के बारे में बताया. इस मामले में बाल श्रम करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 अक्टूबर, 2018 को मानव तस्करी निरोधक यूनिट को सूचना मिली थी कि भट्टा बस्ती इलाके में कुछ बच्चों से जबरन बाल श्रम करवाया जा रहा (Child labour case in Jaipur) है. इस पर टीम ने पुलिस के साथ मौके पर दबिश दी थी. जहां टीम को अभियुक्त किराए के कमरे में 10 बच्चों से बाल श्रम करता मिला. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्हें करीब 9 माह पहले शहर घुमाने और पढ़ाने के लिए लाया गया था. बच्चों ने बताया कि उनसे सुबह 6 से रात 12 बजे तक चूड़ियों में नगीने लगवाने का काम कराया जाता है. इस दौरान ना तो उन्हें बाहर जाने दिया जाता और ना ही किसी से बातचीत करने दी जाती. इसके अलावा उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.