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गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षाधिकारियों को अवमानना नोटिस

जयपुर में हाईकोर्ट ने बीते 2 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था. जिसमें याचिकाकर्ता को मेरिट के अनुसार गृह जिले में नियुक्ति के आदेश दिए थे. बावजूद इसके विभाग की ओर से अदालती आदेश की पालना भी नहीं की गई. जिस पर एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Contempt notice to officials, गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने का मामला
शिक्षाधिकारियों को अवमानना नोटिस

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Published : Feb 22, 2020, 9:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में अभ्यर्थी को गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और विभाग के उपनिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की एकलपीठ ने यह आदेश सुमन मीणा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता के आरक्षित वर्ग से अधिक अंक थे. इसके बावजूद उसे गृह जिले में नियुक्ति नहीं दी गई. वहीं हाईकोर्ट ने गत वर्ष 2 अप्रैल को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को मेरिट के अनुसार गृह जिले में नियुक्ति के आदेश दिए थे.

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विभाग की ओर से अदालती आदेश की पालना भी नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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