जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद द्वितीय श्रेणी लिपिक को गृह जिले में पदस्थापित नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी चेयरमैन को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश महावीर प्रसाद की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मेरिट के अनुसार गृह जिले हनुमानगढ़ में नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे भीलवाड़ा में पदस्थापित किया गया. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर अदालत ने गत वर्ष 9 अप्रैल को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने को कहा था. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को गृह जिले में नियुक्ति नहीं दी गई.