जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को कॉन्सटेबल पद पर नियुक्ति नहीं देने पर डीजीपी मोहनलाल लाठर सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश पूरणमल जोया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कॉन्सटेबल भर्ती-2018 में भाग लिया था, जिसमें सफल होने के बावजूद विभाग ने उसे कलर ब्लाइंड होने का हवाला देते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया. इस पर हाईकोर्ट ने मामले में चिकित्सीय रिपोर्ट तलब की, जिसमें सामने आया कि याचिकाकर्ता पूरी तरह स्वस्थ है. इस पर हाइकोर्ट ने गत वर्ष 2 दिसंबर को याचिकाकर्ता को कॉन्सटेबल पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए.