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Published : Mar 12, 2021, 10:28 PM IST

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प्रमुख वित्त सचिव और झुंझुनू कलेक्टर सहित अन्य को अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव निरंजन आर्य, झुंझूनुं कलेक्टर उमरदीन खान, पेंशन निदेशक सुल्तान सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश भागीरथ मल की अवमानना याचिका पर दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव निरंजन आर्य, झुंझूनुं कलेक्टर उमरदीन खान, पेंशन निदेशक सुल्तान सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश भागीरथ मल की अवमानना याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता झुंझूनुं कलेक्टर कार्यालय से 30 जून 2014 को वरिष्ठ लिपिक पद से सेवानिवृत्त हुआ था. ऐसे में याचिकाकर्ता को एक साल की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 29 अगस्त 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए, इसके बावजूद भी अब तक याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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